राजस्थान में अब शराब दुकानों पर दिखाई देने वाले बड़े-बड़े बोर्ड, विज्ञापन और लाइटबोर्ड इतिहास बनने वाले हैं। आबकारी विभाग ने सभी जिलों को बड़ा निर्देश जारी किया है। नई गाइडलाइन के अनुसार, किसी भी मानक मदिरा दुकान पर केवल रेट लिस्ट ही प्रदर्शित की जा सकेगी। बाकी सभी बोर्ड तुरंत हटाने होंगे।
राज्य के आबकारी आयुक्त कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार राजस्थान आबकारी नियम 1956 के नियम 77 की पालना को लेकर सख्ती की गई है।
जारी आदेश में साफ़ कहा गया है कि शराब दुकानों पर लगाए गए बड़े-बड़े बोर्ड, ब्रांडेड विज्ञापन और जगमगाते लाइटबोर्ड नियमों के खिलाफ हैं। इनके माध्यम से प्रचार-प्रसार किया जा रहा है, जबकि नियम 77 ऐसी किसी भी गतिविधि को प्रतिबंधित करता है।
नए निर्देशों में आबकारी अधिकारियों को साफ़ आदेश है कि जिले की सभी स्वीकृत मदिरा दुकानों पर सिर्फ़ अधिकृत मूल्य सूची यानी रेटलिस्ट ही लगाई जाए। रेटलिस्ट भी निर्धारित आकार और फॉर्मेट में ही लगाई जाए। इसके अलावा दुकान पर लगाए गए किसी भी तरह के बड़े बोर्ड, ब्रांडेड डिस्प्ले या लाइटबोर्ड, जो नियम 77 के खिलाफ हैं उन्हें तुरंत हटाने को कहा गया है।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि जिन दुकानों में ऐसे बोर्ड पहले से लगे हैं, उनके निरीक्षण की रिपोर्ट भी विभाग को भेजनी होगी।
अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी दुकानों पर गाइडलाइन की पूरी पालना हो और किसी भी तरह का अवैध प्रचार न चले।
अब विभाग की कार्रवाई तेज होगी और आने वाले दिनों में राजस्थान की सभी शराब दुकानों से बड़े-बड़े बोर्ड और लाइटबोर्ड हटते दिखेंगे।


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