थर्ड आई न्यूज़@रावतभाटा, विजय सिंह सोलंकी.
जावदा नीमड़ी क्षेत्र में अवैध तरीके से स्कूल के खेल मैदान बनाने के आरोप में न्यायालय ने पूर्व सरपंच मुकेश एरवाल और प्रधानाचार्य ओमपाल सिंह सहित चार लोगों के खिलाफ प्रसंज्ञान लेकर सम्मन जारी किया।
अधिवक्ता अनिल शर्मा ने बताया कि जावदा थाना क्षेत्र के दोलपुरा गांव निवासी छीतर सिंह पुत्र कालू सिंह राजपूत ने न्यायालय में पेश परिवाद में बताया कि ग्राम दौलपुरा पटवार हल्का टोलों का लुहारिया में उसके खाते व स्वामित्व की ज़मीन स्थित है।आरोप है कि इस जमीन पर मुकेश ऐरवाल पुत्र मांगीलाल ऐरवाल, अमर सिंह पुत्र भैरु सिंह, ओमपाल सिंह, बंशी लाल धाकड़ पुत्र गोपीलाल धाकड़ अवैध रुप से अतिक्रमण कर खेल मैदान बनाना चाहते है। जिसके पीछे उसकी जमीन पर अतिक्रमण करना चाह रहे है। वही परिवादी का रास्ता रोक चारों ने गाली गलोच की और उसे डराया धमकाया।
न्यायालय ने आरोपियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 447, 341, 506, 504/34 में प्रसंज्ञान लेते हुए सम्मन जारी करने के आदेश दिए।
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इस मामलें में पूर्व सरपंच मुकेश एरवाल का कहना है कि तीन साल पहले सरकारी स्कूल के खेल मैदान में दीवार का निर्माण करवाया जा रहा था। यहां कालूसिंह ने अतिक्रमण कर रखा था। जिसे तहसीलदार ने हटवाया गया था। यह मामला न्यायालय में पहले से विचारधीन है।
वहीं पूर्व सरपंच के अनुसार इस बात से खफा कालू सिंह ने गांव में ही चल रहे सीसी सड़क निर्माण कार्य के कारण उसके घर में पानी घुसने का आरोप लगा पूर्व सरपंच मुकेश एरवाल से मारपीट की थी। इस मारपीट का वीडियों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इस मामलें में भी पूर्व सरपंच ने कालूसिंह के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था।
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