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दिल्ली: केंद्र सरकार ने विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार किए तय, नियत समय में जारी होंगे विद्युत कनेक्शन

थर्ड आई न्यूज़@केन्द्र सरकार ने पहली बार "विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020" के माध्यम से विद्युत उपभोक्ताओं के अधिकार तय किए है। जिसमें उपभोक्ताओं को निर्धारित समय मे विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसमें उपभोक्ता निर्धारित समय-सीमा मेट्रो नगरों में 7 दिन, अन्य शहरों में 15 दिन और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन में बिजली कनेक्शन पाएंगे। साथ ही बिल के ऑनलाइन भुगतान करने का विकल्प शामिल किया गया है। नियमों की पालना नही करने पर जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इन नए नियमों से देश में लगभग 30 करोड़ वर्तमान और संभावित उपभोक्‍ताओं को लाभ मिलेगा। केन्‍द्रीय विद्युत तथा नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्‍य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार) आर.के. सिंह ने संवाददाता सम्‍मेलन के माध्‍यम से इन नियमों को जारी किया। विद्युत मंत्री ने कहा कि ये नियम विद्युत उपभोक्‍ताओं को सशक्‍त बनाएंगे। उन्‍होंने कहा कि ये नियम इस मान्‍यता से निकले हैं कि विद्युत प्रणालियां उपभोक्‍ताओं की सेवा के लिए होती हैं और उपभोक्‍ता को विश्‍वसनीय सेवाएं और गुणवत्‍ता सम्‍पन्‍न बिजली पाने का अधिकार है। उन्‍होंने कहा कि देश में वितरण कंपनियों का, चाहे सरकारी या निजी हो, एकाधिकार हो गया है और उपभोक्‍ताओं के पास कोई विकल्‍प नहीं है। सिंह ने कहा कि इसलिए नियमों में उपभोक्‍ताओं के अधिकारों को तय करना और इन अधिकारों को लागू करने के लिए प्रणाली बनाना आवश्‍यक हो गया था। नियमों में यही प्रावधान है।

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