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चित्तौड़गढ़: जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्यों के आम चुनाव कार्यक्रम घोषित

थर्ड आई न्यूज@चित्तौड़गढ़।। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जिले में जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य के आम चुनाव चार चरणों में कराने हेतु कार्यक्रम घोषित कर दिया गया है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में प्रथम चरण में कपासन, राशमी, भोपालसागर पंचायत समिति, द्वितीय चरण में बेंगू व भैंसरोड़गढ़ पंचायत समिति, तृतीय चरण में बड़ीसादड़ी, भदेसर व डूंगला पंचायत समिति तथा चतुर्थ चरण में निम्बाहेड़ा, चित्तौडगढ़, गंगरार पंचायत समिति में जिला परिषद व पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव होंगे। कार्यक्रम के अनुसार प्रथम चरण के लिए 23 नवम्बर (सोमवार) को, द्वितीय चरण के लिए 27 नवम्बर (शुक्रवार) को, तृतीय चरण के लिए 1 दिसम्बर (मंगलवार) को तथा चतुर्थ चरण के लिए 5 दिसम्बर (शनिवार)को मतदान होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी केके शर्मा ने बताया कि शनिवार से निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही नगर परिषद व नगर पालिका क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिसके अन्तर्गत सरकार, सार्वजनिक कोष से सरकार की उपलब्धिया दर्शाने संबंधी विज्ञापन, हॉर्डिंग, पोस्टर आदि नहीं लगाए जा सकते है और यदि लगाए हुये है तो तुरंत हटा लिया जावे साथ ही जन-प्रतिनिधियों के कोटे से समस्त पंचायत समिति क्षेत्रो में संचालित विभिन्न वाटर टैंकर, एम्बुलेंस इत्यादि पर लिखे जन -प्रतिनिधियों के नामों कों कवर (ढकना) करना सुनिष्चित करें तथा आदर्श आचार संहिता की पालना के निर्देष दिए है। उन्होंने समस्त राजनैतिक दलों इससे संबंधित कार्यकर्ताओं, अभ्यर्थियों, राजकीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कढ़ाई से पालना करने को कहा है। आदर्श आचार संहिता के प्रभावी रहने के दौरान समस्त राजकीय विभागों, उपक्रमों के विश्राम भवनों होटलों, अतिथिगृहों, डाक बंगलों में केंद्र या राज्य सरकार के कोई मंत्री, सांसद, विधायक या राजनैतिक दलों के कार्यकर्ता नहीं रूक सकते है। सिर्फ ऐसे राजनैतिक व्यक्ति जिन्हें जेड श्रेणी या उससे ऊपर का सुरक्षा कवच प्राप्त हो तो उनकों ठहरने की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि ऐसे आवास को पहले से ही निर्वाचन से संबधित अधिकारी अथवा पर्यवेक्षको को उपभोग हेतु उपलब्ध नहीं कराये गये हो आदर्श आचार संहिता प्रभावी रहने के दौरान उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने एक आदेश के तहत चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही पंचायती राज आम चुनाव-2020 को दृष्टिगत रखते हुए समस्त जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एवं अधीनस्थ कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृती एवं किसी भी प्रकार का अवकाश जिला निर्वाचन अधिकारी के अनुमति के बिना नहीं दे ।

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